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NEWS : पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढाकर हुआ 18 प्रतिशत अब कितना आएगा जानें सम्पूर्ण जानकारी

जीं हां दोस्तो पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर हुआ 18 प्रतिशत कर दिया गया हैं अब हम जाने कि अब कितना आएगा जानें सम्पूर्ण जानकारी   पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढाकर हुआ 18 प्रतिशत

पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढाकर हुआ 18 प्रतिशत

पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढाकर हुआ 18 प्रतिशत

दोस्तो अब हम आपको बात दे कि अब सैकेंड  हैंड कार कार बेचने पर अब टैक्स 12 प्रतिशत से बढाकर अब कर दिया गया हैं 18 प्रतिशत कर दिया गया हैं वह एक बडा सवाल ये है कि अब जो भी सेकेंड हैड गाड़ी हमेशा नुकसान में ही बेची जाती हैं उस पर टैक्स ही बढ़ना मिडिल मध्य वर्ग के लिए एक ज्यादती से कम नहीं हैं अब बात सिर्फ इतनी नहीं हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक  के बाद निर्मला सितारमण ने एक बयान दिया हैं जिस और जिस दाम में बेची जा रही हैं उसके अंतर  पर 18 प्रतिशत लगेगा। अब जानें की सम्पूर्ण जानकारी 

 निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार 

दोस्तो हांल ही में निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार की कीमम और उसे यूज करने  के बाद बेचते समय जो दाम मिल रहा हैं उस मे जितना अंतर है वो 18 प्रतिशत टैक्स के कटा जाऐगा। हमारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैसे सोच ने पर मजबूर कर दिया हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैसे आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर हैं

जो की आपने 2014 में 6 लाख रूपये में नई गाडी़ खरीदी और 2024 में 1 लाख रूपये में वही कार बेच दी जानी 5 लाख रूपये के नुकसान पर कार को बेचा इस 5 लाख रूपये पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 

  • 05 लाख रूपये का 18 प्रतिशत यानी 90 हजार रूपये होगा। 
  • 1 लाख रूपये में से 90 हजार रूपया का टैक्स में काटा जाएगा।
  • गाड़ी बेचने वाले को मिलेगा सिर्फ 10 हजार रूपया ही मिलेगें। 

क्या हैं इसका संभावित असर 

दोस्तो आपको बात दे कि सरकार के इस फैसले के कारण भारत के करीब 32 बिलियन डॉलर के प्रीओन्ड मदी के बारे में चिंता जताई गई हैं लोगो का कहना हैं कि भारत के लोगो के पास बहुत कम कारे हैं जो ऐसे में इस तरह नितियों से इस प्रक्रिया पर असर पडे़गा। दोस्तो बताया जा रहा हैं कि जो लो अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पर ये टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स या प्लेटफॉर्म्स पर पर टैक्स लगेगा।  

अधिक जानकारी के लिए आप आॅफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो या नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो

संपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन पढने के बाद पता चलेगा

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